बोकारो :- दिनांक 07 जुलाई, 2023 को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6 के तहत थाना प्रभारी सेक्टर 6 के निर्देशन में जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम के द्वारा सेक्टर-6 डी०ए०वी० स्कूल, सेक्टर 5 पी०एन०टी०, चिन्मया स्कूल व चीराचास पुल के निकट कुल लगभग 94 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कोटपा कानून उल्लघग की स्थिति में कुल 21 प्रतिष्ठानी / व्यक्तियों का चालान काटकर 3100.00 रु अर्थदण्ड की वसूली की गई।
तम्बाकू उत्पाद से सम्बन्धित विज्ञापन का पोस्टर लगा था उसको हटवाया गया-
थाना प्रभारी सेक्टर 6 के अनुसार बताया गया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के तहत कोटपा 2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु आज अभियान चलाया गया है जिसमें विशेषकर देखा गया है कि स्कूल के 100 गज के दायरे में कोई ऐसा दुकान तो नहीं है जो तम्बाकू उत्पाद बेच रहा है। जिन दुकानों पर तम्बाकू उत्पाद से सम्बन्धित विज्ञापन का पोस्टर लगा था उसको हटवाया गया है और उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि कि अपने दुकानों पर विज्ञापन वाला पोस्टर न लगाये अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 5 के तहत चालान की जायेगी जिसमें उल्लंघनकर्ता वाले दुकारदार को 1000 का जुर्माना या दो वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकता है और सप्लाईकर्ता को 5000 का जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनो हो सकता है। तो भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिये सभी दुकानदार तैयार रहे और कोटपा के सभी कानून का पालन करे। जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा बताया गया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के तहत इस पूरे माह में सभी थाना क्षेत्र में कोटपा 2003 की धारा ६ए यानी अठठारह साल से कम आयु वर्ग के बच्चो को तम्बाकू उत्पाद बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है एवं धारा 6बी यानी स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू की दुकान न हो इसके अनुपालन के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है।