रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 8 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन 8 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है। इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 341, धारा 323, धारा 34, 110 जाप्ता फौजदारी तथा अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बार-बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने रोशन गुप्ता उर्फ रोशन राक्स पिता विकास गुप्ता आयु 22 वर्ष निवासी अमहिया, शिवम सिंह उर्फ दिव्यराज सिंह परिहार पिता शिवराज सिंह परिहार आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम सिरखिनी, सचिन सिंह बघेल उर्फ छोटू पिता संतोष सिंह बघेल आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ तथा शनि सिंह उर्फ जय सिंह पिता दद्दू सिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह निवासी रायपुर कर्चुलियान को जिला बदर के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने रीतेश साकेत पिता सुशील साकेत आयु 24 वर्ष निवासी गल्ला मंडी रीवा, चिराग खान पिता फजलू खान आयु 24 वर्ष निवासी अमहिया रीवा तथा धनेन्द्र गौतम पिता तुलसीदास गौतम आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम लूक को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने प्रभाकर उर्फ गुड्डू सिंह पिता जनार्दन सिंह आयु 46 वर्ष निवासी ग्राम गढ़ को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक माह में 15 दिन थाने में हाजिरी देने के आदेश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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